Indore News: शहर ‘लॉक’ कोरोना ‘डाउन’, सख्त लॉकडाउन से पॉजिटिव केस में आई कमी

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इंदौर: विगत दो सालों से बेकसूर लोंगो की जान लेने वाला कुख्यात कोरोना की अब शहर से विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। धीरे धीरे पॉजिटिव केस भी कम होते जा रहे है और अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज भी ठीक होकर घर जा रहे है। प्रशासन ने थोड़ी छूट क्या दे दी लोग इतने लापरवाह हो गए कि प्रोटोकॉल को ताक में रखकर बेवजह घर से बाहर घूम रहे है। ऐसे लोगो पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आगामी 28 मई तक शहर को सम्पूर्ण लॉक डाउन कर दिया है। अब न तो सब्जियां मिलेगी और न ही किराने का सामान।

मीटिंग के बाद जारी हुआ आदेश CM शिवराज सिंह आज इंदौर आये और अफसरों के बैठकर मीटिंग की। कोरोना को लेकर चली बैठक में कई फैसले हुए। कलेक्टर मनीष सिंह ने CM की मीटिंग के बाद एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि अब शहर में दवाइयों ओर दूध को छोड़कर सब्जियां , फल फ्रूट , किराने का सामान आगामी 28 मई तक नही मिलेगा।
अनलॉक की तैयारी
सरकार ने 1 जून से प्रदेश के कुछ शहरों को अनलॉक करने का मन बना चुकी है , लेकिन अनलॉक तभी हो सकेगा कि कोरोना के केस कम से कम हो जाए।
वर्तमान में इन्दौर शहर एवं जिले में कोरोना की पॉजीटिव दर निरंतर कम हो रही है, किन्तु शहर के लोग छूट का दुरुपयोग कर रहे है ।
बेवजह सड़को पर धूम रहे हे
प्रशासन द्वारा कुछ छूट दिए जाने के बाद लोग दिन में तथा शाम के समय अनावश्यक घरों से निकल रहे है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगो को रोकना जरूरी है। इसी कारण यह कदम उठाना पड़ा।
कलेक्टर के आदेश के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है –
● किराना/ग्रासरी तथा फल सब्जी विक्रय में प्रतिबंध दिनांक 28 मई तक के लिए लगाया जाना आदेशित किया जाता है।
◆ इसी प्रकार सभी नगरीय निकायों में यह दुकाने शत प्रतिशत बंद रहेगी तथा
इनके संचालन में प्रतिबंध रहेगा।
◆ चौईथराम फल-सब्जी मंडी, निरंजनपुर फल-सब्जी मंडी एवं जिले के अन्य सभी
हाट बाजार तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 मई तक बंद रहेंगे।
◆ घर से बेवजह बाहर निकलने तथा वाहनों से घूमने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
◆ किराना एवं ग्रोसरी आयटम के लिए ये होम डिलेवरी विभिन्न एजेंसीस प्रातः 06.00 से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।
◆ होम डिलेवरी लोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी तथा कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
◆ उद्योग, गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी व्यक्ति प्रातः 8.30 से 10.00 बजें तक, सायं 6.00 7.00 बजे एवं रात्रि 01.00 से 2.30 बजे तक अपने निवास से आ जा सकेंगे।
◆ दूध का घर-घर वितरण अथवा डेरी से वितरण प्रातः 6 बजे से 9.00 बजें तक एवं सायं 5.00 से 7.00 बजे तक किया जा सकेगा।