HC का आदेश, थानों में जब्त असली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जरूरतमंदो के लिए हो इस्तमाल

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इंदौर : चोरी और कालाबाजारी के पिछले एक माह में सैकड़ों प्रकरण सामने आए हैं। जिनमे पुलिस के हाथ कई असली रेमडेसिविर और अन्य जीवनरक्षक दवाएं हाथ लगी है। ऐसे में यह थानों में रखे रखे खराब हो रही है। इसी को लेकर हाईकोर्ट एडव्होकेट आशुतोष शर्मा के माध्यम से पत्रकार लखन शर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आशुतोष शर्मा ने बताया है की याचिका में हमने एक महत्व पूर्ण बिंदु उठाया है जिस और किसी का ध्यान नही जा रहा था। रेमडेसिविर कालाबाजारी और चोरी तो हो रही है परंतु उसमे जब्त हो रही यह बहुमुल्य और कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों पर कारगर दवाई पुलिस की कस्टडी मे खराब हो रही है जिसका उपयोग आज के परिदृश्य मे जनता के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है।

हमने न्यायालय के समक्ष ये बिंदु प्रस्तुत किये है की आज जब private हॉस्पिटल में मरीजों को सरकार उनके अनुसार रेमडेसिविर injection उपलब्ध नहीं कर पा रही है तो प्रशासन इन जीवन रक्षक दवाइयों को अपने सुपुर्द लेकर उचित तरीके से जनता के उपयोग में ले । ताकि जितने भी डोज प्राप्त हो उनसे प्रदेश मे कितने ही गंभीर मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका मे इंदौर और प्रदेश भर मे जब्त हुई रेमदेसीवीर की जानकारी भी दी थी। उक्त विषय को उचित समझते हुए उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के इस बिंदु पर राज्य शासन को जब्त रेमदेसीवीर को जन हित मे उपयोग करने के लिए कहा है तथा स्वत: संज्ञान याचिका मे याचिका कर्ता को सम्मिलित हो अपना पक्ष रखने की भी अनुमति दी है। याचिकाकर्ता लखन शर्मा मुख्य याचिका में भी हाईकोर्ट की अनुमति के बाद इंटरविनर बने हैं। जिसकी सुनवाई 19/5/21 को होना है।

संपर्क :-

आशुतोष शर्मा
हाईकोर्ट एडव्होकेट
9770426072