कोलकाता डॉक्टर रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का ऐलान

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिदंगी मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब, आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस जघन्य अपराध को लेकर गंभीर टिप्पणी की और दोषी को कड़ी सजा देने की संभावना जताई।

57 दिनों तक चली सुनवाई, सीबीआई ने पेश किए ठोस प्रमाण

मामले की सुनवाई 57 दिन तक चली, जिसमें पहले कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 13 अगस्त को मामले की जांच शुरू की और 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही सीबीआई ने आरोपी को दोषी साबित करने के लिए जैविक साक्ष्य, जैसे डीएनए नमूने और विसरा रिपोर्ट भी पेश की।

पीड़िता ने अपराधी से संघर्ष किया, शरीर पर मिले गंभीर घाव

सीबीआई ने दावा किया कि पीड़िता ने अपने बचाव के लिए काफी संघर्ष किया और इस दौरान आरोपी संजय रॉय पर पांच बार घाव किए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पीड़िता के शरीर पर लार और डीएनए के नमूने पाए गए, जो आरोपी के नमूनों से मेल खाते थे। इस घटना को अमानवीयता की सीमा तक जाना गया है।

पीड़िता की हत्या गला घोंटने से, रिपोर्ट में हुई पुष्टि

जांच के दौरान, एक बहु-संस्थागत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई थी। इसके अलावा, पीड़िता का चश्मा टूट गया था और उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था, जिसमें आंख, मुंह और गुप्तांगों से भी खून निकल रहा था। पीड़िता के शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लिया संज्ञान

इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भी खींचा, जिसने देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्कफोर्स का गठन किया गया, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।