बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम सूचना आई है। अगर आपने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है, तो आपको इसे 15 फरवरी 2025 तक जरूर सौंपना होगा, नहीं तो आपका वेतन रुक सकता है। इस दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिससे यह प्रक्रिया और भी जरूरी हो गई है। आइए जानते हैं इस आदेश की पूरी जानकारी।
15 फरवरी 2025 तक करना होगा ये काम
बिहार सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी संपत्ति का विवरण 15 फरवरी 2025 तक जमा करें। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस तय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के अनुसार, समय सीमा का पालन नहीं करने पर वेतन भुगतान रोकने की संभावना भी जताई गई है।
किस पर लागू होगा यह नियम?
यह नियम बिहार सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी विभाग में काम कर रहे हों। विशेष रूप से, निम्नलिखित कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना होगा:
- ग्रुप क, ख, ग के सभी कर्मचारी
- बोर्ड, निगम, परिषद और सोसाइटी के कर्मचारी
- बिहार संवर्ग के IAS अधिकारी और राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी भी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
संपत्ति विवरण देने के लिए फॉर्म और प्रक्रिया
संपत्ति विवरण जमा करने के लिए एक निर्धारित फॉर्म तैयार किया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी कर्मचारियों को इस फॉर्म को भरकर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण विभाग को सौंपना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
यह प्रक्रिया सालाना रूप से हर सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य होती है, और इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर पत्र जारी किया है। विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागों के अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिले के DM को यह पत्र भेजा है और उन्हें समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, वेतन रोकने के साथ अन्य दंडात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसलिए यह सभी कर्मचारियों के लिए एक गंभीर मामला है, और उन्हें इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।