उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अर्जित चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अब तक यह विवरण नहीं देने में चूक गए हैं, तो अब आपके पास केवल कुछ ही दिन हैं। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक पूरी करनी होगी, अन्यथा प्रमोशन पर असर पड़ सकता है।
कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश का महत्व
राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा तय पोर्टल्स पर अपलोड करना होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, मानव संपदा पोर्टल और स्पैरो पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक जानकारी अपलोड करनी होगी। अगर यह विवरण समय पर नहीं दिया गया, तो अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
नए आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक संपत्ति विवरण न देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर 1 फरवरी 2025 से होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में विचार नहीं किया जाएगा। यह एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि इससे कर्मचारियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, बिना संपत्ति विवरण देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
पोर्टल पर अपडेट न करने पर कड़ी कार्रवाई
नया आदेश यह भी स्पष्ट करता है कि 1 जनवरी 2025 से मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 के विवरण को अपडेट करना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करने पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।