Breaking News: शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत, CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले, केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

केजरीवाल की याचिकाओं और जमानत का विवरण

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं: एक जमानत के लिए और दूसरी सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी, जबकि सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

सिंघवी द्वारा पेश की गई दलीलें

केजरीवाल के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें पेश कीं, जिनमें शामिल थे:

  • केजरीवाल को तुरंत नियमित जमानत मिलनी चाहिए।
  • गिरफ्तारी जानबूझकर की गई और कोई नया सबूत नहीं है।
  • सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम बाद में जोड़ा गया।
  • गिरफ्तार करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया।
  • केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनकी गिरफ्तारी वैध नहीं है।
  • जमानत नियम है, और जेल अपवाद है।
सीबीआई की दलीलें

सीबीआई की ओर से दलीलें थीं कि:

  • केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और उनके खिलाफ सबूत हैं।
  • सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं है।
  • मजिस्ट्रेट ने जांच के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति दी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी मंजूर किया।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, न केवल केजरीवाल के मामले पर, बल्कि ईडी और सीबीआई के अन्य मामलों पर भी प्रभाव डालेगा।