दिल्ली में हुई घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में समिति एवं जांच दल गठित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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इंदौर। नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई कोचिंग क्लास की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, अनाधिकृत बेसमेंट आदि की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने समिति एवं जांच दल का गठन किया है। जांच दल मौके पर जाकर अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और वर्षा के दौरान जल निकासी के पर्याप्त उपाय एवं आकस्मिक स्थितियों के निराकरण संबंधी उपाय, प्रबंधों की जांच करेगा।

कलेक्टर द्वारा गठित समिति में अपर आयुक्त नगर निगम श्री सिद्धार्थ जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह पुलिस उपायुक्त श्री हंसराज सिंह, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, प्रमुख अधीक्षक अग्नि शमन सेवाएं श्री शशिकांत कनकने और कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल श्री हितेंद्र कुमार को सदस्य बनाया गया है।

समिति में नियुक्त अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही दलों का गठन भी किया गया है। उक्त दल समिति के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। दल में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, संबंधित क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त/ अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, विद्युत सुरक्षा अधिकारी, भवन अधिकारी नगर निगम आदि को शामिल किया गया है।

दल के सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि वह जांच कर अपना प्रतिवेदन आगामी 7 दिवस में प्रस्तुत करें। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि समस्त बडी बिल्डिगों में जैसे कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल, मॉल, इण्डस्टीज, होटल, अनाधिकृत बेसमेंट आदि में फायर सिस्टम इंस्टॉलेशन, विद्युत सुरक्षा एवं जल निकासी, निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाये। ऐसे बिल्डिगों का प्रति सप्ताह निरीक्षण कर ऐसे स्थलों की जांच एक निर्धारित प्रारूप में की जाये। दल निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा रोकथाम, विद्युत सुरक्षा एवं जल निकासी से संबंधित आवश्यक उपकरण मौके पर उपलब्ध नहीं होने पर गठित समिति को तत्काल अवगत कराएंगे तथा कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

फायर सिस्टम इस्टॉलेशन, विद्युत सुरक्षा एवं जल निकासी के उपरांत सभी संबंधित संसाधनों का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण व सत्यापन करेंगे। व्यावसायिक भवन में निरीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि निर्धारित मापदण्डों का पालन संबंधित द्वारा नही किया गया है तो संबंधित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये एवं निजी भवनों में संचालित क्लब हाउस, स्वीमिंग पुल में भी निर्धारित मापण्डों के अभाव में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। उक्त समस्त कार्यवाही के प्रमुख एवं समन्वयकर्ता अधिकारी अपर आयुक्त नगर निगम श्री सिद्धार्थ जैन रहेगें।