Delhi: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जमानत पर 29 जुलाई को HC में सुनवाई

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दिल्ली शराब में नीति आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईाकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट में दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को बाद में की गई बीमा गिरफ्तारी बताया। सिंघवी ने दावा किया कि एजेंसी के पास गिरफ्तारी के लिए न तो कोई सामग्री है और न ही आधार।

जून में, अरविंद केजरीवाल, जो अब ख़त्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे, को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली की एक अदालत द्वारा केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई।दिल्ली अदालत के आदेश पर बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

सिंघवी ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी के मामले में जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई ने जून 2024 तक उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोचा था। ष्सीबीआई ने मुझसे जून तक पूछताछ करने के बारे में नहीं सोचा है। घोटाला कथित तौर पर अगस्त 2022 में हुआ था और आप जून में हैं, अगस्त से सिर्फ 2 महीने कम, आपको अचानक उसे गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस हुई?