ट्रांसफार्मर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसानों को राशि का भुगतान

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किसानों की मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी हर संभव मदद कर रही है, खेत, मेड़ या ग्राम के फेल ट्रांसफार्मर को वितरण केंद्र या बिजली दफ्तर, स्टोर आदि तक लाने वाले किसानों, ग्रामीणों को शासन द्वारा तय दर से समय पर भुगतान किया जा रहा है। इससे जहां फेल ट्रांसफार्मर समय पर सुधारा जा रहा है, वहीं समय पर अन्य ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों, किसानों को भी राहत मिल रही है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया ट्रांसफार्मरों के फेल होने पर बिजली कंपनी या किसान, ग्रामीण भी परिवहन करते है। किसान संघ की मांग पर मप्र शासन ने किसान द्वारा फेल ट्रांसफार्मर के परिवहन पर ट्रांसपोर्टेशन शुल्क के साथ ही अनुषंगिक भुगतान ट्रांसफार्मर की चढ़ाई, उतराई इत्यादि के लिए भी भुगतान की व्यवस्था कर रखी है।

इस योजना के तहत 25 किमी दूरी तक ट्रांसफार्मर ट्रांसपोर्ट करने पर 400 रूपए, 50 किमी तक के लिए आठ सौ रूपए, पचास किमी से ज्यादा पर 800 के साथ ही प्रति अतिरिक्त किमी पर आठ रूपए की दर से भुगतान तय है। तीनों ही श्रेणी में 200 रूपए का अनुषांगिक व्यय भी दिया जाएगा। पिछले एक वर्ष में 500 किसानों की इस तरह मदद की गई है। तोमर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों से फेल होने पर ट्रांसफार्मर को समय पर बिजली दफ्तर या स्टोर तक पहुंचाना एवं समय पर सुधरा हुआ ट्रांसफार्मर मौके पर उपलब्ध कराने की सारी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना है