जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, भाजपा पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन किया शून्य

Deepak Meena
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इंदौर : शहर के वार्ड क्रमांक 44 की भाजपा पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन जिला कोर्ट द्वारा शून्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा पार्षद द्वारा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई थी।

जिसके आधार पर जिला कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। भाजपा पार्षद के खिलाफ याचिका कांग्रेस उम्मीदवार नंदिनी पिंटू मिश्रा द्वारा दायर की गई थी। इस फैसले के बाद नंदिनी विजय घोषित हो गई है। गौरतलब है कि लगभग डेढ़ साल पहले हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड क्रमांक 44 से निशा देवलिया को टिकट दिया गया था।

उनके सामने कांग्रेस ने नंदिनी पिंटू मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नंदिनी को 1026 वोटो से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार नंदिनी ने शपथ पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर अब फैसला आ गया है।

याचिका करता द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया था की शपथ पत्र में 200 वर्ग फीट के टीन सेट के मकान की जानकारी दी गई है, लेकिन मकान 1600 वर्ग फीट का है और रजिस्ट्री में भी इतना एरिया दिखाया गया है। इस आधार पर कोर्ट ने भाजपा पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित किया है।