प्रदेश में रिसीविंग एरिया हुआ घोषित, महापौर ने सीएम व नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का किया आभार

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इंदौर दिनांक 04 जनवरी 2024। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मान. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नगर निगम द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था कि नगर निगम सीमा में टीडीआर का उपयोग करने की स्वीकृति जिसके अंतर्गत निगम सीमा के सम्पूर्ण क्षेत्र में 12.0 मी. से अधिक उँचाई के समस्त भवनों में टीडीआर का उपयोग करने एवं ग्राउण्ड कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे, साथ ही इस संबंध में महापौर श्री भार्गव द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी से भेंट के दौरान समक्ष में स्वीकृति देने हेतु अनुरोध भी किया गया था।
महापौर श्री भार्गव के प्रयासो से म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 03/01/2024 को सम्पूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र को रिसिविंग क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना प्रकाशित किये जाकर, आगामी  15 दिन में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये है। इस पर महापौर श्री भार्गव प्रदेश में टीडीआर रूल्स के अंतर्गत रिसीविंग एरिया घोषित करने पर मान. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी एवं मान. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया गया।
विदित हो कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2018 में हस्तातंरणीय विकास नियम टीडीआर रूल्स प्रकाशित किये गये, नगर निगम, इन्दौर द्वारा शहर विकास कार्यों के अंतर्गत सड़कों आदि के निर्माण में निजि भूमियों का अधिग्रहण एवं उपयोग किया जाता है, जिसके लिये उन्हें दो गुना एफ.ए.आर. में निर्माण की पात्रता होती है। उक्त नियमों के प्रवृत्त होने से शासकीय विभागों द्वारा विकास कार्यों हेतु अधिगृहित किये जाने से भूमि स्वामी को टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका उपयोग रिसिविंग क्षेत्र में किया जाने पर भूमि स्वामी द्वारा टीडीार सर्टिफिकेट अनुसार उपयोगकर्ता को विक्रय किया जा सकता है।
मान. महापौर जी के प्रयास से प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय के साथ ही इंदौर की सम्पूर्ण निगम सीमा क्षेत्र को रिसिविंग क्षेत्र घोषित होने से सड़क आदि के निर्माण में प्रभावित भू-स्वामियों को टीडीआर नियमों के तहत प्राप्त टीडीआर सर्टिफिकेट का विक्रय सुगम हो सकेगा व शहर के विकास में तेजी आयेगी। साथ ही निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।