Indore News: नहीं पहना मास्क, तो दो साल की हवाई यात्रा पर लगेगा बैन

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कोरोना का कहर देशभर में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इसकी स्थति को देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन ने हाल ही में सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार, अगर अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा। इसके साथ ही उनकी हवाई यात्रा पर दो साल तक का बैन लगा दिया जाएगा।

इसको लेकर कहा गया है कि उस यात्री का नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिससे यात्री भविष्य दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक, कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। वह लगातार इसको लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में नई गाइड लाइन जारी कि है जिसमें अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के रहता है, तो उसे तत्काल समझाइश दी जाए।

इसके बाद भी वह नहीं मानता, तो सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिले और मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। उसका नाम नो फ्लाय लिस्ट में भी डाल दिया जाए।

जिससे वह फिर दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। इन सबके अलावा विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या अन्य ऐसा कोई काम करने जिससे दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को परेशानी हो। ऐसे यात्रियों को नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद वे विमान में यात्रा नहीं कर पाते है। यह प्रतिबंध अवधि दो साल तक की हो सकती है।