प्लास्टिक रिसायकलिंग के लिए PRO को दिए प्रमाण पत्र, आयुक्त ने कहीं ये बात

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इंदौर दिनांक 17 मार्च 2021: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि प्लास्टिक के कचरे के कुशल पंबंधन के लिये सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसूचित किया है। यह नियम संपूर्ण भारत में प्रत्येक प्लास्टिक उत्पाइक, उसके आयातक तथा ब्रांड मालिको पर लागु हो गया है, निगम द्वारा आज सीटी बस आफिस में 8 प्रोडयुसर रिस्पांसिबिलिटी आर्गेनाइ्रज्ेशन पीआरओ जिनमें प्लास्टिक रिसायकल पीआरओ सत्यमित्र सेल्स एंड टेªडिंग कंपनी लिमिटेड, इनोप्लास्ट टेक्नोलाॅजी, मुनस्टार इंटरप्राइजेस प्रायवेट लिमिटेड, कुबेर इकोसिस्टम प्रायवेट लिमिटेड, नेपरा इन्वायरमेंट साॅल्युएशन, बंसल पोलीमेयर, रिसायकल वेस्ट, होसविन इंकनिरेशन को प्लास्टिक रिसायकलिंग करने के प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इस अवसर पर कंसलटेंट अशद वारसी 9827060693, जनसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र गैरोठिया, सहायक यंत्री गजल खन्ना व अन्य उपस्थित थे।

आयुक्त पाल ने बताया कि पीआरओ द्वारा प्लास्टिक को रिसायकल करने से निकलने वाली क्रेडिट का जिन कंपनी को आवश्यकता होगी, उनको उपलब्ध कराया जावेगा, यह पीआरओ निगम व कंपनी के मध्य समन्वय का कार्य करेगे। नगर निगम इंदौर के टेªचिंग ग्राउण्ड देवगुराडिया में प्लास्टिक रिकवरी प्लांट का निर्माण किया गया है, इसके साथ ही सुखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रो में प्लास्टिक कचरे को एकत्र और पुननवीनीकरण किया जाता है।

निगम द्वारा पुननवीनीकरण प्लास्टिक की कुल मात्रा में से निर्दिष्ट महीने के लिये उपयुक्त मात्रा का यह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। पीआरओ के माध्यम से शहर से ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रिसायकल करना हमारा उददेश्य है ताकि ईको सिस्टम से प्लास्टिक को बाहर किया जा सके।

उत्पादक जिम्मेदार संगठन (पीआरओ) द्वारा सरकारी विभागो एवं नगरीय निकायो के समक्ष प्लास्टिक के उत्पादको का प्रतिनिधित्व करेगे और उनकी कार्य योजना से इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराएगे। पीआरओ विस्तारित उत्पादक संगठन देयक की बैठक सुनिश्चित करेगे तथा समय-समय पर प्लास्टिक के संग्रहण, छंटाई, पृथक्करण, पुनचक्रण या अन्य प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन आपरेटसरो, कचरा संग्रहण केन्द्र के लिये कार्य करेगे।

इसके साथ ही किसी भी तरह की प्लास्टिक के निर्माता, उसके आयातक तथा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के 40 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिये प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 अनुसार उत्पादक जिम्मेदार संगठन पीआरओ द्वारा सेवाऐं ली जाना अनिवार्य है।

विदित हो कि इन सभी पीआरओ को प्लास्टिक डिस्पोजल के प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है, इसके पूर्व भी निगम द्वारा पीआरओ को सम्मति पत्र जारी किये गये थे, इसके लिये सभी पीआरओ द्वारा रूपये 50 हजार प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य था, जिसके लिेय अभी प्रत्येक पीआरओ द्वारा राशि जमा कराई जा रही है, अभी तक तक निगम को 26 लाख से अधिक की आय प्राप्त हुई है, इसके फलस्वरूप निगम को सालाना 45 से 50 लाख की आय होने लगेगी।