मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद सभी बाज़ार और दुकानें बंद रखी जाएंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।
जानकारी के अनुसार, भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसका फैसला सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। जिसके बाद रात 10 से सुबह 6 बजे तक सभी बाजार बंद रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते है इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या चीज़ें बंद रहेगी? नहीं जानते है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते है –
अत्यावश्यक सेवाओं में छूट –
आपको बता दे, इस दौरान केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन गैरजरूरी आवागमन बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ वल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लोग बेवजह सड़क पर न निकलें इस पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी।
मेला और जुलूस पर रोक –
इसके अलावा बताया जा रहा है कि भोपाल ज़िले में होली के जुलूस, मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं खुले मैदान और स्थान में होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम (जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे) की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। बता दे, दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इस बार अलग से क्वारंटीन सेंटर्स नहीं –
वहीं इस आदेश के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के 13 मार्च 2021 को जारी निर्देशों में क्वारंटीन को होम क्वारंटीन पढ़ा जाए। हालांकि इस बार अलग से क्वारंटीन सेंटर्स नहीं खोले जाएंगे। कलेक्टर ने सभी राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय और स्वास्थ्य अमले को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर प्रशासन सख्ती करेगा।