क्या 2024 में राहुल गांधी बनेंगे INDIA का चेहरा? सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेताओं में हाई जोश

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नई दिल्ली। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, इसी मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते है। राहुल गांधी फिर संसद में लोट सकते है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं।

विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ में शामिल नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत कर रहे है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे है कि, क्या 2024 में राहुल गांधी INDIA का चेहरा बनेंगे ? अब सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी 2024 में विपक्षी की ओर से पीएम पद की रेस में क्या फिर से शामिल हो गए हैं। सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला से विपक्षी गठबंधन और भी मजबूत व ताकतवर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि, नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए दोष सिद्धी पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चहिए। अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने उन्हें भाषण देते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जाग उठी है। बता दें कि, राहुल गांधी को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। यह सजा राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दाखिल मानहानि के मुकदमे में सुनाई गई थी।