इंदौर।अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अजय देव शर्मा द्वारा श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा हेतु इंदौर खण्डवा मार्ग पर भारी मालयान वाहनों के आवागमन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इन्दौर की ओर से ओंकारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते-जाते है। इसी मार्ग पर भारी मालयान वाहनों का भी निरंतर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और इस दौरान सदैव दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इंदौर से खण्डवा की ओर जाने वाले एवं खण्डवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक/भारवाहक वाहनों हेतु प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिये प्रतिबंध लगाया गया है। यह केवल श्रावण मास हेतु लागू रहेगा। यह वाहन ए.बी. रोड़ होते हए सनावद की ओर जा सकेंगे।
यह वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
आदेशानुसार उक्त प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड़, पानी के टेंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसे मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे।