इंदौर पुलिस द्वारा और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में *पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई। शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि इंदौर निवासी आरोपी द्वारा अपने परिचितों तथा मित्रों को आरसेंचर नामक कंपनी में निवेश करवाकर धोखाधड़ी की।
फर्जी कंपनी के बैंक खाता की जानकारी प्राप्त करते उक्त खाता अजीत पिता जयपाल पाटिल निवास सांगली महाराष्ट्र के द्वारा संचालित करना पाया गया जिस पर दोनों आरोपी इंदौर निवासी राजेंद्र पिता शशीकांत खांडेकर निवासी चिमनबाग इंदौर तथा अजीत पिता जयपाल पाटिल निवासी मिराज सांगली महाराष्ट्र के विरुद्ध थाना अपराध शाखा पर अपराध धारा 420, 409 भादवी, धारा 3 ईनामी चिट फंड और धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 तथा 6(1) मध्य प्रदेश निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया
उक्त प्रकरण में दोनो आरोपियों से पूछताछ करते बताया कि आरोपियों ने अप्रैल 2022 में उक्त कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने हेतु शुरू की थी जिसमें लोगों को प्रलोभिित कर उनका पैसा निवेश करवाया तथा इंदौर के निवेशकों से करीब 77 लाख की ठगी की वारदात।दोनो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा इंदौर के द्वारा की जा रही है।