नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बार फिर करंसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 का नोट वापस लेने की घोषणा की गई है। ऐसे में 2000 वाले नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है। 2 हजार नोट एक बार में 20000 के नोट ही बदले जा सकेंगे।
देश के सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में आज से 2 हजार के नोट बदले जाएंगे। आज से 2000 रुपये के नोट को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। बैंकों के खुलते ही लोग 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में एक्सचेंज करा पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, नोटों को बदलने का काम 30 सितंबर तक चलेगा।
इन सबके बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि, लोगों के पास चार महीने का वक्त है। आराम से बैंक जाएं और नोट बदलें। घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह नोट चलन में बना रहेगा। लेकिन बैंक इस नोट को जारी नहीं करेंगे, जो नोट चलन में हैं, उनका लेनदेन नहीं बंद किया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2000 रुपए के नोट का सरकुलेशन बंद कर दिया गया है। 2000 के नोट रीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन इसे सरकुलेशन से बाहर कर दिया गया है। इस तरह का फैसला लेने से बैंक ग्राहकों को थोड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है वहां उसे आसानी से एक चेंज करवा सकता है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने इस तरह का फैसला लिया है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद एक बार फिर रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के नोट को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बैंक की तरफ से समय दिया गया है जिन ग्राहकों के पास में 2000 रुपए के नोट है वहां उसे आसानी से बैंक में जमा कर बदलवा सकता है। 2000 के नोट को लेकर लोगों की समस्या सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि 2000 के नोट एटीएम से बाहर नहीं आ रहे हैं इसको लेकर सरकार ने संसद में जानकारी दी थी इसके बाद ही इस तरह का फैसला लिया गया है।