इंदौर 8 मई 2023: इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अजयदेव शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 25 जून 2023 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने पर, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप इत्यादि सोशल मीडिया साम्प्रदायिक मैसेज आदि मैसेज करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थाने महू, मानपुर, किशनगंज, बडगोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमुपरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, शिप्रा तथा खुड़ैल की सीमाओं के अंतर्गत लागू रहेगा।