इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर खंडपीठ ने शासन को नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में हो रही देरी को लेकर हालही में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सुनवाई के दौरान इंदौर खंडपीठ ने शासन को अविलंब चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।
साथ ही जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ की सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि, वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। तीन मार्च को शासन द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। आपको बता दे कि, पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका में राज्य शासन और राज्य वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।