बच्चन परिवार की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने गूगल, यूट्यूब को दिया फेक न्यूज हटाने का आदेश

ashish_ghamasan
Published on:

नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में फेक न्यूज के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने आज सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने आराध्या बच्चन को लेकर अलग-अलग यूट्यूब प्लेटफार्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया है।

आराध्या की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने गूगल से लेकर यूट्यूब तक को सख्त चेतावनी देते हुए लिखित जवाब मांगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, एश्वर्या राय की बेटी आराध्या के हेल्थ को लेकर एक यूट्यूब चैनल ने खबर चलाई थी। इसे बच्चन परिवार की ओर से फर्जी बताया गया था।

Also Read – मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

आज हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यू-ट्यूब से तत्काल आपत्तिजनक जानकारी हटाने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि बच्चन परिवार की ओर से इस मामले में 2 यूट्यूब चैनल और 1 वेबसाइट के खिलाफ शिकायत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गूगल पर भी सख्ती दिखाई और पूछा कि क्या इस कंपनी द्वारा देश के आईटी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।