इंदौर धारा-144: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर होगा प्रतिबंध

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By Rishabh JogiPublished On: February 17, 2021

इंदौर 17 फरवरी, 2021: इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 16 फरवरी 2021 से प्रभावशील होकर 15 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फैसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।