संपत्तिकर और कचरा प्रबंधन शुल्क बकाया होने पर फ्लेट-गोडाउन सील

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By Ayushi JainPublished On: February 17, 2021

इन्दौर: आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा सम्पतिकर एवं कचरा प्रबंधन शुल्क बकाया राशि वसूल करने तथा राशि जमा नही करने पर बकायादार की संबंधित सम्पत्ति को सील करने के निर्देश दिये गये है। अपर आयुक्त एस.के. चेतन्य ने बताया कि, झोन 13 वार्ड 74 में सतीश कुमार गोकुलचन्द्र सेठी 50/207 आनंद नगर में पर सम्पतिकर का 21576 व कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि 5652 बकाया थी। इसी प्रकार भोलाराम गोकुलचन्द्र सेठी 50/202 आनंद नगर के फ्लेट पर सम्पत्तिकर के 15944 और कचरा प्रबंधन शुल्क के 5652 बकाया थें।

उक्त दोनो फ्लेट खाली पडे हुए थे। आसपास के लोगो से जानकारी ली जाने पर ए.आर.ओ मयंक जैन को बताया गया कि, यह फ्लेट खाली है तथा इन्हे किराये पर दिये जाते है। निगम द्वारा सम्पत्तिकर व कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि बकाया होने पर बकाया राशि जमा करने के नोटिस जारी किये गये थें। संबंधित द्वारा बकाया राशि जमा नही करने पर निगम द्वारा उक्त दोनो फ्लेटो को सील करने की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही ए.आर.ओ मयंक जैन, व सहायक निरीक्षण  मोहम्मद जावेद द्वारा की गई।

टेंट गोडाउन किया सील – 
इसी प्रकार ए.आर.ओ. घनश्याम त्रिवेदी ने बकया कि, झोन क्रमांक 05 वार्ड 21 में किशोर पिता गणपत यादव 121 जनकपुरी कालोनी का टेन्ट हाउस का गोडाउन है जिस पर सम्पत्तिकर की राशि रुपये 195685 बकाया होने पर राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। बकायादार द्वारा बकाया राशि जमा नही करने पर गोडाउन सील करने की कार्यवाही की गई ।