सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इंदौर विकास प्राधिकरण को मिली बड़ी जमीन

Share on:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज किए गए निर्णय मे 34 प्रकरणों का इंदौर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे निराकरण करते हुए प्राधिकरण कि योजना क्रमांक 97 भाग 4 के संबंध मे महत्व पूर्ण आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश अनुसार प्राधिकरण की योजना क्रमांक 97 भाग 4 ग्राम बिजलपुर एवं हुक्माखेड़ी की 85.43 हेक्टेयर भूमि को इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 97 पार्ट 4 में समाविष्ट घोषित किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि उक्त प्रकरणों मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया।

प्राधिकरण को उक्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त होने से, भूमि पर विकास कार्य किया जाएगा जिसमें सिटी पार्क, सड़क, व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंडों आदि हेतु विकास कार्य किया जाएगा।