NCP सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द, इस मामले में हुई 10 साल की सजा

ashish_ghamasan
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नई दिल्ली। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2019 के आम चुनाव में लक्षद्वीप सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मोहम्मद को पहले कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है।

आरोप है कि सांसद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि पदनाथ सालिह पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद का दामाद है। इस मामले में कावरत्ती के जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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मोहम्मद फैजल ने सजा के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सांसद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद और कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया पर कहासुनी के बाद लोगों के एक समूह का कथित रूप से नेतृत्व किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में फैजल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।

13 जनवरी की देर रात लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया। लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि लक्षद्वीप के सांसद को कावारत्ती के सेशन कोर्ट ने केस नंबर 01/2017 में 11 जनवरी, बुधवार को 10 साल की सजा सुनाई थी। मोहम्मद फैजल की सदस्यता सजा सुनाए जाने के दिन से ही रद्द की जा रही है।