इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आज जिला प्रशासन की टीम ने मल्हारगंज के पप्पू अग्रवाल के एक गोदाम पर छापा मारा। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के प्रभारी तथा अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि यहाँ 600 कट्टे चावल, 17 बोरी मूंग, दो बोरी गेहूं, एक बोरी बाजरा सहित अन्य सामग्री बरामद हुए है। पप्पू अग्रवाल नाम के व्यापारी द्वारा सरकारी राशन दुकान से ख़रीदे गए चावल सहित अन्य खाद्यान्न को यहाँ गोदाम में रखा गया था।
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जिला प्रशासन द्वारा मनीष सिंघल नाम के व्यक्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। सिंघल को रासुका के तहत निरुद्ध भी किया जा चुका है। इसके पूर्व महू में भी राशन माफ़िया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है। राशन माफियाओं सहित अन्य माफियाओं के विरूद्ध जिला प्रशासन की यह कार्रवाई लगातार जारी है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया म.प्र. चोर बाजारी निवारण1980 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में माफिया अभियान के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सतत् कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत आज मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर औचक जांच 28/4 मल्हारगंज पर की गई। जिसमें मौके पर पप्पू अग्रवाल की दुकान/शटर पर ताला लगा पाया गया। जिस पर उन्हें मोबाईल पर सूचना देकर मौके पर बुलाया गया एवं दुकान/गोदाम के ताले खुलवाकर जांच की गई। जिसमें बिना बिल, बिल्टी दस्ताावेज क्रय-विक्रय के दस्तावेजी के के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाला लगभग 600 कट्टे चावल संधारित पाया गया।
इसके अतिरिक्त गोदाम में 02 कट्टे गेहूं, 01 कट्टी बाजरा, 02 थैली शासकीय वन्या नमक व 17 कट्टी मूंग भी पाया गया जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाता है। जांच दौरान पप्पू अग्रवाल से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि गोदाम के पीछे एक अन्य गोदाम भी हैं जिसकी जांच में उस गोदाम में भी चावल पाया गया। जांच के समय मौके पर उक्त स्कंध के संबंध में किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय के बिल/इन्वायस/बिल्टी एवं दस्तावेज नहीं पाए गए और ना ही मंडी लायसेंस आदि होना पाया गया। गोदाम में तौल कांटा तथा चढाव पाटा भी रखे पाए गए।
जांच के दौरान पप्पू अग्रवाल द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का चावल उपभोक्ताओं से तथा अन्य जिलों से भी खरीदा जाता है। पप्पू अग्रवाल के गोदाम 28/4 नवीन पता 30/4 मल्हारगंज के दोनो गोदामों में पाए गए पीडीएस की सामग्री को आवश्यक विधिवत कार्यवाही कर पंचनामा, जप्तीनामा बनाया जाकर जप्त माल की गणना पत्रक तैयार कर उसकी तौल करवाई जाकर एल.आर.टी. इंदौर की सुपूर्दगी में दिए जाने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । मौके पर जप्त तक सामग्री के सील पैक नमूने भी लिए गए। पप्पू अग्रवाल के विरूद्ध म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप पीडीएस के चावल, गेहूं,मूंग नमक, बाजरा की कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर म.प्र.चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में भी कार्यवाही की जा रही है।