इन्दौर: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम इंदौर के प्रयासों से नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश जारी कर नोबल कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय निकायो द्वारा अधिरोपित अधिभार में जो करदाता समय से भुगतान नहीं कर सके, उन्हे बकाया संपतिकर, जलकर, किराया राशि में सर चार्ज में 100% तक की छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करने पर ही प्राप्त होगी। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी। आयुक्त
प्रतिभा पाल ने बताया कि राजस्व वसुली अभियान के तहत शासन के निर्देशानुसार दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ मिलने के लिये करदाताओ की सुविधा हेतु निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय के केश काउण्टर के आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये गय। दित हो कि नगर निगम इंदौर के प्रयासों से शासन द्वारा अधिभार में नीचे उल्लेखित अनुसार छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई है
संपतिकर में छूट की शर्ते
संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, सपंतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट
निगम दुकान किराये में छूट की शर्ते
नगरीय निकायो द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटकध्किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभारत सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभारत सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट
जलकर में छूट की शर्ते
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट,जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। आयुक्त पाल ने शहर के नागरिको से अपील की है कि 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान कर शासन कि उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर शहर विकास में सहयोग करे।