कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही, प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं निकालें जाएंगे जूलूस

Akanksha
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इंदौर 29 दिसम्बर 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ज़िले में कहीं पर भी क़ानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर अजयदेव शर्मा ने जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु थाना गौतमपुरा क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत चांदनखेडी, धर्माट, रुद्राख्या, सुनाला, देवराखेडी एवं नगर परिषद गौतमपुरा तथा नगर परिषद सांवेर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त थाना क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम दण्डाधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस क्षेत्र में ड्युटी पर उपस्थित पुलिस सशक्त सेनाएं/अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा संघात्मक, धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र न तो धारण किये जायेंगे और न ही उनका परिवहन किया जायेगा। इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई भी जूलूस/आमसभा/रैली/ धरना प्रदर्शन/ अन्य गतिविधियां बिना पूर्व एवं सक्षम अनुमति के नहीं की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति, समूह के द्वारा किसी वर्ग, धर्म व्यक्ति विशेष या दल विशेष के विरूद्ध कोई भी क्षुब्धता पूर्ण नारेबाजी या आपसी आक्रोश को बढ़ावा देने वाली कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। कोई भी ऐसा कार्य जिससे जन आक्रोश तथा लोकशांति को प्रभाव पड़ता हो, नहीं किया जायेगा ।
उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी गौतमपुरा द्वारा अवगत कराया गया कि 29 दिसम्बर 2020 को (अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के संबंध में ) धर्माट से चांदनखेडी, कनवासा, सुनाला से वापस रुद्राख्या होकर खडोत्या तक जनजागरण वाहन रैली का आयोजन था। जिसमें ग्राम चांदनखेडी में पथराव हो जाने से एवं रैली का विरोध करने से उक्त रैली में शामिल लोगों पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किये जाने के बाद ग्राम चांदनखेडी सहित आस-पास के ग्रामो में सांप्रदायिक तनाव एवं कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति निर्मित हुई थी। जिसके कारण जिला एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर उपस्थित होकर कानून व्यवस्था की स्थिति संभालनी पडी।
उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश आज 29 दिसम्बर 2020 से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।