सरकार ने जारी किया आदेश, निगम में एक बार फिर सख्ती से लागू होगा ड्रेस कोड

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राज्य सरकार ने एक बार से निगम के कर्मचारियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से लागु कर दिया है। भोपाल से जारी आदेश के अनुसार अब सभी को सख्ती से ड्रेस कोड का पालन करना होगा। आपको बता दे इससे पूर्व मरीन भी 2008 में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे तब उन्होंने यह ड्रेस कोड जारी किया था। उन्होंने निगम के कर्मचारियों को कपडा भी दिलवाया था, और अधिकारीयों को खरीदने को कहा था।

लेकिन कुछ समय तक इसका पालन हुआ उसके बाद यह आदेश सिर्फ कागज़ों में रह गया। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को एक सिर्फ एक बार ही कपडा मिलता था। अब यह देखने होगा की दोबारा शासन द्वारा जारी किये इस आदेश का कितना और कितने दिन तक पालन होता है। और इस बार सरकार कपडा देगी या फिर कपडे खुद से लेना होगा यह बड़ा सवाल है ?

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव डॉ. अमिताभ अवस्थी ने आदेश देते हुए निगमायुक्त अनूप कुमार को कहा है ‘कि साल 2008 में लागू ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे हर हाल में सख्ती से लागू कराया जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए है।’

यह होगी ड्रेस कोड
इस ड्रेस कोड के अनुसार पुरुष वर्ग अधिकारियों और कर्मचारियों को नेवी ब्लू पैंट एवं स्काई ब्लू शर्ट तथा महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी ब्लाउज, स्काई ब्लू दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार पहनना होगा। कर्मचारियों का कहना है कि आदेश तो पहले का है, बस इंतजार है िक सरकार कपड़ा भी प्रदान कर दे तो हमें पहनने में कोई आपत्ति नहीं।