इंदौर : इंदौर में सोमवार को मौजूदा हालातों और समय को देखते हुए आबकारी विभाग द्वारा एक अहम आदेश जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत अब शहर में किसे भी ऐसे व्यक्ति को शराब नहीं बेची जाएगी जिसकी उम्र 21 साल से कम हो. इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर अमल करते हुए आबकारी विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.
गौरतलब है कि, बहुत जल्द नया साल आने वाला है और इस दौरान युवा भारी मात्रा में नए साल का जश्न मनाते हैं और शराब की भारी मात्रा में इस दौरान बिक्री होती है. हालांकि शहर के 21 साल के कम उम्र के युवाओं को कलेक्टर ने बड़ा झटका दिया है. अब ऐसे युवा प्रत्यक्ष रुप से शराब नहीं खरीद पाएंगे. उम्मीद है कि, इससे युवा कम मात्रा में नशे की लत के शिकार होंगे.