Pitbull पालने के लिए अब लखनऊ में देना होगा शुल्क, घुमाते वक्त इस खूंखार Pet के मुंह पर Net का Mask लगाना जरूरी

Shivani Rathore
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बीते कुछ दिनों के भीतर पालतू (Pet) कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के कई मामले देश के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग इलाकों से सामने आए थे। इनमें से अधिकांश मामलों में कुत्तों के द्वारा बहुत ही भयानक तरिके से लोगों को काटा गया है। इन मामलों के सामने आने के बाद से देशभर में पालतू कुत्तों के व्यवहार को लेकर एक भय का माहौल निर्मित हो गया है।

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पिटबुल के द्वारा काटने के है ज्यादा मामले

उल्लेखनीय है कि पालतू कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के बढ़ते मामलों में सबसे ज्यादा मामले खूंखार नस्ल के कुत्ते पिटबुल से जुड़े हुए हैं। इस खूंखार प्रजाति के कुत्ते पिटबुल के द्वारा लखनऊ की एक कॉलोनी में अपनी मालकिन को भयंकर रूप से काटते हुए उनके शरीर को कई हिस्सों में बाँट दिया था, जिसके बाद उक्त कुत्ते के मालिक और मृतक महिला के जिम ट्रेनर बेटे ने अपने पिटबुल को नगर निगम के सुपुर्द कर दिया था । इसके अलावा लखनऊ में ही पिटबुल के द्वारा पार्क में घूम रहे है एक व्यक्ति को बुरी तरह से काट लिया था।

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लखनऊ में पिटबुल पालने पर देना होगा शुल्क

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिटबुल प्रजाति के कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ नगर निगम सतर्क हो गया है और साथ ही त्वरित एक्शन लेते हुए लखनऊ नगर निगम ने अब पिटबुल के पालन को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। दरअसल अब लखनऊ नगर निगम की सीमा के अंतर्गत पिटबुल पालने के लिए 1000 रुपए का शुल्क नगर निगम में जमा करना होगा। इसके साथ ही पिटबुल कुत्ते को बाहर घुमाते वक्त उसके मुहं पर जालीदार मास्क लगा होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होने पर कुत्ते के मालिक से 5000 रुपए अर्थ दंड वसूला जाएगा ।