इंदौर 25 नवम्बर, 2020
कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को विनियमित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के बारे में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मालवाहक वाहनों की आवाजाही इन्दौर शहर में निर्बाध रूप से चलती रहेगी तथा इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इस तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन्दौर शहर में मालवाहक वाहन लोडिंग-अनलोडिंग भी कर सकेंगे तथा लोडिंग-अनलोडिंग की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोडिंग-अनलोडिंग इन्दौर शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित गोदामों में होता है, जो ट्रांसपोर्टनगर, लोहामण्डी अथवा अन्य कई स्थानों पर स्थित है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।
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मालवाहक वाहनों की आवाजाही तथा लोडिंग-अनलोडिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं

By Akanksha JainPublished On: November 25, 2020
