वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसकी मदद से इनकम टैक्स सरकारी कामकाज वह बिजनेस से जुड़े अन्य कई काम का होते हैं और भी कई महत्वपूर्ण चीजों में पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर नगद पेमेंट करने तक भी पैन कार्ड का होना अनिवार्य है।पैन कार्ड में कई सारी जानकारियां लिखी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड कब तक वैलिड होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
वैसे कई बार सभी के मन में यहां सवाल उठता है कि क्या पैन कार्ड की वैलिडिटी होती है? क्या पैन कार्ड भी एक्सपायर होता है? लेकिन ज्यादातर लोगों को पैन कार्ड के बारे में जानकारी नहीं होती हैं। तो हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। यह कार्ड लाइफ टाइम के लिए होता है और पैन कार्ड में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर इसकी जरूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है।
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आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से यह जानकारी भी दी गई है कि एक बार अगर पैन कार्ड बन गया है तो यह पूरे भारत में पैन धारक के जीवन भर के लिए वेद होता है। एक बार पैन कार्ड बन जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता हैं। अगर आपको एड्रेस या किसी भी अन्य चीज में कुछ बदलाव भी करना हो तो भी इसकी वेलिडिटी पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि पैन डेटाबेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके लिए फॉर्म भरकर जानकरी देकर आयकर विभाग को सूचित किया जाता है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि पैन कार्ड हमेशा ही वैलिड होता है। इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है।