कोरोनाकाल में भी खुल रहे सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और स्वमिंग पूल, कलेक्टर ने दिए आदेश

Akanksha
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 भोपाल: 14 अक्टूबर 2020 

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने गुरुवार 15 अक्टूबर से भोपाल जिले में शर्तो के साथ स्वीमिंग पूल,मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर खोले जाने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित रखने की दृष्टि से एवं भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक के लिए जारी किए हैं।

धारा 144 में संशोधित आदेश में केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति रहेगी, जिस के संबंध में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी दिशा-निर्देश अनुसार  गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।

 कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा घरों , थियेटरो,मल्टीप्लेक्स को   50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी। भारत सरकार मंत्रालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को जारी एसओपी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मनोरंजन, पार्क तथा ऐसे अन्य स्थानों जो केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही खोले जाने की रहेगी।  संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी एसओपी दिशा निर्देश अनुसार भी इन गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।

सामाजिक, शैक्षणिक,खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक, राजनीतिक कार्यों तथा अन्य समाजिक कार्यक्रमों को केवल कंटेंटमेंट ज़ोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ  पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से अधिक ऐसी सभाओं की अनुमति 15 अक्टूबर 2020 के बाद प्रदान की जाएगी।

बंद स्थलो में हाल की क्षमता से अधिकतम 50प्रतिशत किंतु 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति रहेगी।  फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान , हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

खुले स्थानों में  कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक  जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए लिखित अनुमति पृथक से संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

राजनीतिक आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि समय स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।आवेदन पत्रों पर  कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसमें संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजक की होगी ।साथ ही  आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करानी होगी।

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा ताजिए की ऊंचाई पर पूर्व में उल्लेखित प्रतिबंध समाप्त किया गया है तथा पंडाल का आकार 30 गुना 45 फीट अधिकतम होगा।

रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्रीराम  चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से   होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा प्रथक से संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के लिखित अनुमति से  किए जा सकेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर भी संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

 एक पक्षीय पारित  इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।