के.सी शर्मा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही, कलेक्टर सिंह ने जारी किया नोटिस

Akanksha
Published on:
Manish singh

इंदौर 9 अक्टूबर, 2020
इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा उप चुनाव-2020 के दौरान कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केन्द्र इंदौर के प्रधान वैज्ञानिक के.सी. शर्मा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने उक्त वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये संबंधित विभाग के प्रमुख को पत्र भी लिखा है।
बताया गया कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, निर्वाचन कार्य में गंभीर त्रुटि किया जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 का उल्लघंन किया गया है। के.सी. शर्मा के विरुद्ध जहां एक और अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी और इनके विरुद्ध सख्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कार्यवाहक प्रधान वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है। इन्हें कहा गया है कि इस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाये।
बताया गया है कि के.सी.शर्मा प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केन्द्र इन्दौर की डियूटी सेक्टर क्रमांक 30 में सेक्टर अधिकारी के रूप में लगायी गयी थी। कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में सेक्टर अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम कल 8 अक्टूबर को रवीन्द्र नाट्य गृह में आयोजित किया गया था। उक्त अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित होने हेतु नोडल अधिकारी (कार्मिक) के कार्यालय से के. सी.शर्मा को दूरभाष पर सूचित किया गया था, तब उनके द्वारा अभद्रता करते हुये प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने से मना किया गया। कहा गया कि, “मैं बैठक में नहीं आउंगा, जिससे जो बने वह कर ले’’ शर्मा का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य के प्रति गंभीर त्रुटि, आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 का स्पष्ट उल्लघंन होकर दंडनीय है। शर्मा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही पृथक से प्रचलित है। इनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।