इंदौर। मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा दिए गए आदेशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इंदौर जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिये 28 अप्रैल से 3 मई तक तीर्थ यात्राएं आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर द्वारा बताया गया है कि 28 अप्रैल को तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्तावित ट्रेन इंदौर से प्रस्थान करेगी। ट्रेन का रुट इंदौर-देवास-उज्जैन-काशी-अयोध्या-उज्जैन-देवास-इंदौर निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी 22 अप्रैल 2022 है। तीर्थ यात्रियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 400 है।
उन्होंने बताया कि उक्त तीर्थ दर्शन यात्रा का लाभ प्राप्त करने हेतु इन्दौर जिले के वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (महिलायों हेतु 02 वर्ष की छूट) उक्त तीर्थ यात्रा के लिये स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय, नगर निगम झोन एवं नगर पंचायत कार्यालय में समस्त जानकारी पूर्ण कर निर्धारित दिवस तक अपने आवेदन पत्रों को जमा करा सकते है।
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योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो,आयकरदाता नहीं हों, 60 वर्ष पूर्ण या उससे अधिक आयु का हो, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई भी यात्रा न की हो,यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग या टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्ता, कोरोनरी थ्रोंबोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो,कोविड वेक्सिनेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन 2 प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जायेगा। आवेदन के साथ 3.5 X 3.5 सेंटीमीटर साईज का नवीनतम रंगीन तीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में (सफेद पृष्ठ भूमि मात्र) लगाना होगा तीन फोटो के अभाव में आवेदन पत्र रद्ध किया जाएगा।आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। आवेदन पत्र जिस बंद लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2022 में काशी अयोध्या स्थान की यात्रा के लिये आवेदन” अंकित किया जाए। आवेदक को किन्ही दो निर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियां जिनसे किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नाम निर्देशिती का मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है को अपने साथ एक सहायक जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष से कम होना चाहिए, को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समुह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समुह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समुह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि समुह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समुह में अधिक से अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सकते हैं।
आवेदक को स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय, नगर निगम झोन एवं नगर पंचायत कार्यालय पर यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। 22 अप्रैल को शाम 5.00 बजे के बाद आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे।