इंदौर। शहर में अपराध नियंत्रण तथा सुरक्षित एवं सुखद यातायात को दृष्टिगत रखते हुये वाहनों में अमानक काली (ब्लैक) फिल्म लगवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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जारी आदेशानुसार नगरीय पुलिस इंदौर में ऐसे प्रत्येक दुकानदार/प्रतिष्ठान जो कि ऑटोमोबाईल/ कार-डेकोर आदि का कार्य करते है, वे वाहनों पर नियम विरूद्ध ब्लैक फिल्म नहीं लगवायेंगे। काली (ब्लैक) फिल्म लगवाने वाले और इसका उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। पुलिस आयुक्त मिश्र द्वारा जारी यह आदेश 30 मई 2022 तक लागू रहेगा।