7th Pay Commission: कर्मचारियों की पेंशन में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जारी हुए नए नियम

diksha
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7th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन, फैमिली पेंशन और अन्य मिलने वाले लाभों में बड़ा बदलाव किया है. कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण मंडल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में 5th 6th और 7th Pay Commission के हिसाब से कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है.

मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र में यह कहा गया है कि 1996 के पहले के पेंशनभोगी जो 5th CPC, 2006 के पहले के पेंशनभोगी जो 6th CPC और 2016 से पहले के पेंशनभोगी जो 7th CPC के अंतर्गत आते हैं इनके पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं. संशोधन के बारे में मंत्रालय का कहना है कि कुछ पेंशन भोगियों के द्वारा रिप्रसेशन और अदालती फैसले दिए गए हैं, जिसे देखते हुए यह बदलाव लागू हुआ है.

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पेंशन नियमों में किए गए संशोधन के बाद अब इन कर्मचारियों की पेंशन को कम प्रारंभिक पेंशन या कंपनसोनेट भक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी और निष्कासन के आधार पर तैयार किया जाएगा. सरल शब्दों में कहें तो संशोधित पेंशन और अनुकंपा भत्ता को उसी प्रतिशत से कम कर दिया जाएगा जिस तरह से अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी हटाने पर पेंशन को कम किया जाता है. हालांकि, संशोधित पेंशन बिना किसी कटौती के प्रदाय की जाएगी.

परिपत्र में इस बात की जानकारी भी दी गई है की गणना के दौरान पारिवारिक पेंशन में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी. इनमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अनुकंपा नियुक्ति की राशि पूरी पेंशन से कम हो.