हिजाब के फैसले पर उलझा Supreme Court, दोनों जजों की राय अलग, अब ‘बड़ी बेंच’ के सामने पहुंचा मामला

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कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इस मामले में अपना मिलाजुला फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस मामले पर अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध समर्थन किया, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन जारी रखने के आदेश को ख़ारिज कर दिया।

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कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध लगी थी याचिका

गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी । सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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फिलहाल जारी रहेगा हाईकोर्ट का फैसला

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इस मिले जुले फैसले के बाद वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मिले जुले फैसले के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की किसी बड़ी बैंच के द्वारा सुलझाया जाएगा, तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब बैन का फैसला जारी रहेगा।