Satyendar Jain Gets Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में अभी कोई प्रगति नहीं दिख रही है, जिससे उन्हें राहत दी गई। उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
पिछली जमानत और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। पिछले साल उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी, और वे 10 महीने तक बेल पर रहे। हालांकि, इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने 18 मार्च को पूरा किया।
पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राहत
इस जमानत का असर आम आदमी पार्टी (आप) पर भी पड़ा है। जैन की जमानत ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं। जेल में बंद होने के बावजूद, आप के सभी प्रमुख नेता अब बाहर आ चुके हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही राहत मिल चुकी है।
ईडी का विरोध और कोर्ट का फैसला
ईडी ने 30 मई 2022 को जैन को गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज राकेश सयाल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जैन के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, ईडी ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यदि जैन रिहा हुए, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।