उज्जैन व्यापार मेले की अवधि बढ़ाकर अब 9 अप्रैल तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, मेले की समय सीमा बढ़ने से वाहन खरीदारों को टैक्स में विशेष छूट का लाभ मिलेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव मनीष सिंह ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2025 को जारी परिवहन विभाग की अधिसूचना के माध्यम से सभी गैर-परिवहन वाहनों (मोटरसाइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिए ओमनी बस) और हल्के परिवहन वाहनों की वर्ष 2024-25 में उज्जैन विक्रम व्यापार मेले के दौरान बिक्री पर लागू जीवनकाल मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट दी थी, जो 30 मार्च 2025 तक प्रभावी थी।

अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई छूट की समय-सीमा बढ़ाकर 9 अप्रैल 2025 तक कर दी है। यह विस्तार वर्तमान में आयोजित विक्रम व्यापार मेले की अवधि तक लागू रहेगा।