मथुरा : बीते दिनों मथुरा के नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में दो मुस्लिक युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला काफी सुर्ख़ियों में रहा था. इसके बाद मुस्लिम युवकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था. इस मामले में हाल ही में युवकों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) द्वितीय की अदालत में सुनवाई. इस पर सुनवाई करते हुए नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले खुदाई खिदमतगार संस्था के दो सदस्यों की जमानत अर्जी एडीजे ने खारिज कर दी. फिलहाल दोनों ही आरोपी फैजल और मोहम्मद मथुरा की जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं.
बता दें कि दोनों आरोपी खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं. एक का नाम फैजल खान जो कि दिल्ली और दूसरे का नाम चांद मोहम्मद जो कि बिहार का निवासी है. आज एडीजे-2 महेन्द्र नाथ की अदालत में बहस हुई और देर शाम इस जमानत याचिका पर फ़ैसला सुनाया गया.
29 अक्तूबर को मंदिर पहुंचे थे आरोपी…
धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने के उद्देश्य से चाकर मुस्लिक युवक नंदबाबा मंदिर पहुंचे थे. इनमे से दो युवकों फैजल ख़ान और चाँद मोहम्मद ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी थी. उन पर धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने और बिना अनुमति के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप लगा था. इसके बाद पुलिस ने दिल्ली से फैजल को अरेस्ट किया था, बाद में मोहम्मद को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. गिरफ़्तारी के बाद दोनों को मथुरा की जेल में भेज दिया गया था.