MRP से महंगी मदिरा बेचना पड़ा भारी, 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Share on:

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बेचने पर दो मदिरा दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इन दुकानों के लायसेंस एक दिन के लिये निलंबित किये गये है।

Also Read : ‘वामा साहित्य मंच’ की नई कार्यकारिणी गठित, इंदु पाराशर अध्यक्ष, शोभा प्रजापति सचिव मनोनीत

सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया कि विभाग द्वारा विगत दिवस कम्‍पोजिट मदिरा दुकान पालदा पर एम.आर.पी. से अधिक तथा कम्‍पोजिट मदिरा दुकान माणिकबाग पर निर्धारित न्‍यूनतम विक्रय मूल्‍य से कम पर मदिरा विक्रय पाये जाने पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे।

Also Read : इंदौर जिले में साढ़े 3 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा नि:शुल्क राशन

उक्‍त प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्‍टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा मदिरा दुकानों के लायसेंस एक दिन यथा 19 जनवरी 2023 के लिए निलंबित किये हैं। इस अवधि में उपरोक्‍त मदिरा दुकानें सीलबंद कर मदिरा विक्रय को प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये है।