MP Panchayat Election 2022: मध्य प्रदेश में पंचायत इलेक्शन (MP Panchayat Election) और नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां चल रही है. नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द होने वाले हैं. इसी संबंध में निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष रुप से हो सके इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है. आदेश के अंतर्गत गृह जिले में निर्वाचन से जुड़े जो अधिकारी पिछले 4 वर्षों के दौरान एक ही जगह पर हैं. उन्हें तुरंत दूसरी जगह पदस्थ करने के निर्देश दिए गए हैं.
आदेश जारी करते हुए कहा गया कि 3 वर्ष की अवधि से ज्यादा जो अधिकारी एक ही जगह पर हैं. उन्हें दूसरी जगह पदस्थ किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके गृह जिले में उनकी पदस्थापना ना हो. जिले में पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं. आदेश के अनुसार अधिकारियों का स्थानांतरण जिले के अन्य थाने या अनुभाग में किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस जगह पिछले समय पदस्थ रहे हैं वहां उनकी पदस्थापना ना हो.
Must Read- Today Mandi Rate: स्टॉक सीमा आदेश के बाद चिंता में गेहूं व्यापारी, घटे मूंग-मसूर के भाव
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस आदेश को सचिव राकेश सिंह और उप सचिव अरुण परमार की ओर से जारी किया गया है. जल्द से जल्द आदेश का पालन करने और अधिकारियों की पदस्थापना के निर्देश दिए गए है.