इंदौर 15 सितम्बर,2020
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राशन माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में इंदौर जिले में सख्त कार्रवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने राशन घोटाले के आरोपी मोहनलाल अग्रवाल पिता जगनलाल अग्रवाल निवासी गोकुलगंज महू जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये है।
ज्ञात रहे कि कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाही में महू में लगभग 50 करोड़ रूपये का राशन घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। इसमें मोहनलाल अग्रवाल मुख्य आरोपी है। महू में शासकीय राशन की हेराफेरी के संबंध में की गयी जाँच में पाये गये तथ्यों के आधार पर परिवहनकर्ता मोहनलाल अग्रवाल, उनके पुत्र मोहित एवं तरूण अग्रवाल, सहयोगी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल एवं सहयोगी, 04 राशन दुकान संचालक तथा सोसायटी के प्रबंधक आदि पर थाना किशनगंज एवं थाना बडगोंदा में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।