दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ़्तारी के खिलाफ़ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। सोमवार के दिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने वकीलों से मुलाक़ातें करने से इनकार कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने कहा, आवेदक के विद्वान वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे हैं इस विचाराधीन आवेदन की सामग्री के आधार पर अलग दृष्टिकोण अपनाने का किसी प्रकार का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता है। इसमें यह भी कहा गया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि आवेदक द्वारा अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त कानूनी बैठकों की समान राहत की मांग करते हुए दायर किए गए है। इस प्रकार के आवेदन को कोर्ट ने 10 अप्रैल, 2024 के विस्तृत आदेश के तहत खारिज कर दिया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई का कथन
सीबीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को लेकर विपरीत जवाब दिए।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में!
26 जून को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश ने सीबीआई को कोर्ट रूम में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी, ताकि एजेंसी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर सके। कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा कि वह केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सभी दस्तावेज रिकॉर्ड में पेश करे।