देश का सबसे सूंदर राज्य जम्मू और कश्मीर में अब कोई भी जमीन खरीद सकता है। मंगलवार को गृह मंत्रालय द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। लेकिन इस आदेश में खेती को लेकर अभी रोक जारी रखी है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि हम चाहते है कि जम्मू कश्मीर में खेती सिर्फ वहां से लोग ही करे। लेकिन बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें इसके लिए हमे इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। आपको जानकारी के लिए बता दे इससे पूर्व में जम्मू कश्मीर में जगह सिर्फ वहां के रहवासी ही खरीद-फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकता है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। अब वह जगह लेने के लिए कोई स्थानीय निवासी होने का प्रमाण नहीं देना होगा।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त हुआ था उसके बाद यह केंद्र शासित राज्य बन गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के एक साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।