इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला, रेप के जुर्म ने भेजा था जेल, कोर्ट ने महिला से शादी करने की शर्त पर दी जमानत

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इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट बैंच ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने रेप आरोपी को जमानत दी और शर्त दी कि आरोपी, पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीनों के अंदर दस्तावेज भी पेश करें। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो आरोपी की जमानत निरस्त हो जाएगी।

बता दे कि अधिवक्ता सुधांशु व्यास के अनुसार पीड़ित महिला शादीशुदा थी, और आरोपी ने उसे प्यार के झांसे में फंसा कर पीड़ित महिला से रिश्ते बनाए। इतना ही नहीं आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा भी किया था। उसके बाद महिला का तलाक भी करा दिया। जब महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया तो आरोपी ने उससे शादी करने से मन कर दिया। जिसके बाद महिला ने उस पर रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

वही आरोपी ने अपनी जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी। हालांकि वह से उसकी अर्जी ख़ारिज कर दी गई जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की।

वही मामले की बात करें तो ये मामला देवास के सिटी कोतवाली का है। वही आरोपी और महिला 2017 से रिलेशनशिप में थे। जिसके बाद महिला ने आरोपी के झांसे में आकर जनवरी 2020 में अपने पति से तलाक ले लिया था। वही महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। जिसके बाद अब आरोपी ने जमानत की अर्जी में महिला से शादी करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही पीड़ित महिला ने कोर्ट में पत्र दिया और कहा कि, वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है। उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है।