प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तय समयसीमा तक विवरण नहीं देने पर फरवरी माह में जनवरी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करें। एक जनवरी से इस संबंध में पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
मुख्य सचिव ने कही ये बात
सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। निर्धारित समय-सीमा में संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करने को प्रतिकूल माना जाएगा। एक फरवरी 2025 के बाद आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।









