सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ईडी की किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति को किया सिमित

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By Shivani RathorePublished On: May 16, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ईडी की किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति को सीमित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हिरासत तभी दी जाएगी जब कोर्ट को लगे कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।जिन मामलों में ईडी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।


“विशेष अदालत को पहले एक समन जारी करना चाहिए और यदि आरोपी उस समन का विधिवत उत्तर देता है, तो उसे हिरासत में नहीं माना जा सकता” – सुप्रीम कोर्ट ।